आज के आधुनिक युग में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या काफी अधिक रहती है। रोजाना हम देखते है कि आमलोगों द्वारा सड़क यातायात के नियमों को तोड़ा जाता है। इसके लिए लोगों का चालान भी काटा जाता है। पर अब सरकार ने चालान से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए है। आइये जानते हैं कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा क्या अधिसूचना जारी की गई है।
पुराने नियमों में बदलाव
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। पुराने नियमों के अनुसार पुलिस यातायात के नियम तोड़ने वालों का तस्वीर लेकर चालान काट देती थी पर अब पुराने नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अंतर्गत अब यातायात नियमों का उल्लंघन का नोटिस चालान कटने के 15 दिन के अंदर भेजना होगा।

सबूतों का रिकॉर्ड रखना जरूरी
परिवहन विभाग के नए अधिसूचना में यह भी अंकित किया गया है कि जब तक नियमों के उल्लंघन का निपटारा नही हो जाता तब तक सबूतों को रिकार्ड में रखना होगा। रिकॉर्ड रखने से सुविधा यह मिलेगी की किसी को अगर किसी भी मामले में शिकायत है तो रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जांच हो सकेगी। इसके द्वारा काम सरल हो जाएगा। इससे मामले की जांच में भी सहूलियत होगी।

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नियम तोडने वालों का वीडियो जरूरी
पहले अगर कोई यातायात के नियम को तोड़ता था तो पुलिस द्वारा उसकी तस्बीर लेकर चालान काट दिया जाता था। पर अब इस नियम में बदलाव किए गए हैं। अब ट्रैफिक पुलिस को नियम तोड़ने वालों का वीडियो बनाना पड़ेगा। वीडियो बनाने के बाद ही चालान जारी किया जा सकता है। अब तस्वीरों के द्वारा चालान नही काटा जा सकता है।

चालान काटने के लिए नया डिवाइस
चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रानिक इंफोर्समेंट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसमें स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन, वेट-इन मशीन और ऐसी कई अन्य तकनीक शामिल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह नया नियम धरातल पर कितना सफल हो पाता है।