सावधान मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान सरकार के लागू किए नए नियम.., जरुर पढ़ें यह नियम..
अपने बच्चे को अगर आप भी टूव्हीलर पर लेकर चलते हैं तो सावधान हो जाए। एक बार फिर बड़ी खबर, यातायात नियम तोड़ने वाले के लिए। मोटरसाइकिल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल ने मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरा सवारी के तौर पर गिना जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम के उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
अगर आपको कार चलाते समय ट्रैफिक पुलिस के द्वारा रोकें जाने पर और ड्राइविंग लाइसेंस की खोज करने पर, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार आपको ₹5000 का चालान का भुगतान करना पड़ेगा साथ ही आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए चेतावनी जारी की थी।
डीजी लॉकर तथा एम परिवहन
एम परिवहन या फिर डीजी लॉकर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि पुलिस ट्रैफिक लाइसेंस या अन्य दस्तावेज मांगती है तो, वाहन चालक साॅफ्ट कॉपी दिखा सकता हैं।
दस्तावेज का भौतिक सत्यापन नए ट्रैफिक नियम के अंतर्गत नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है नया मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट किया जाएगा। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
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