आजकल कई बैंक किसी न किसी कारण के वजह से बंद हो रहे हैं। बैंकों का बंद होने का कारण उनके सुरक्षा मापकों पर नही खड़ा उतरना है। वहीं कुछ बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के दिशा निर्देशों पर काम नही करते हैं इसलिए भी बंद हो रहे हैं।
आज हम आपको एक और बैंक के बंद होने की खबर बताने जा रहे हैं। पुणे के रुपी सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) अगले दो दिनों में बंद हो जाएगा। जिन लोगों का इस बैंक में खाता (Bank Account) पहले से था वह अब इस खबर को सुनकर चिंतित हैं।
RBI का क्या है निर्देश
रुपी सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) के बंद होने को लेकर खाता धारकों को RBI ने यह संदेश दिया है कि जिन लोगों का भी खाता इस बैंक में है वह 22 सितंबर तक अपना पैसा बैंक से निकाल लें। अगर वह ऐसा नही करते हैं तो फिर बाद में उन्हें समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
बैंक का लाइसेंस रद्द
रुपी सहकारी बैंक की बात करें तो इसके बंद होने का कारण यह है कि इस बैंक की वित्तिय स्थिति (Financial Situation) अत्यंत ही खराब हो गई थी। RBI ने इसी वजह से इस बैंक का लाइसेंस (License) भी रद्द कर दिया था और अब इस बैंक को बंद करने का भी फरमान RBI द्वारा सुनाया जा चुका है और अब यह बैंक 22 सितंबर को पूरी तरह बंद भी हो जाएगा।
RBI का क्या है कहना
RBI ने बंद हो रहे इस बैंक को लेकर बीते 10 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) भी किया था। RBI के द्वारा बताया गया कि यह बैंक RBI के दिशा निर्देशों पर खड़ी नही उतरी। बार-बार बैंक को नोटिस भी दिया गया पर स्थिति और खराब बनती गई और अब इसे बंद करने का समय आ गया है। RBI के आदेश के बाद अब इस बैंक के सभी ब्रांच (Branch) बंद कर दिए जाएंगे।
क्या डूब जाएगी ग्राहकों की राशि
आपको बता दें कि जिन ग्राहकों का पांच लाख रुपये तक का फंड रुपी सहकारी बैंक में जमा है उसे DICGC की तरफ से पूरा पैसा मिलेगा। जिन ग्राहकों के अकाउंट में 5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम है उन्हें पूरी रकम नहीं मिल सकेगी। वहीं DICGC सिर्फ पांच लाख रुपये तक की रकम की भरपाई करेगा। इसका सीधा मतलब है कि 5 लाख तक कि रकम नही डूबेगी।
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