लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार कई प्रकार के डाक्यूमेंट्स जारी किए हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इत्यादि। यह डाक्यूमेंट्स बेहद खास होते हैं। इनके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है लेकिन क्या आपको पता है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद इन डॉक्यूमेंट (Document) को क्या किया जाता है? आइये जानते हैं इस महत्वपुर्ण जानकारी के बारे में।
वोटर आईडी कार्ड
वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) के बारे में आर्थिक एक्सपर्ट रवि तनेजा जी (Ravi Taneja) का कहना है कि नियमों के मुताबिक व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद वोटर आईडी को रद्द करने का प्रावधान है। प्रक्रिया को करने के लिए मृतक के परिवार को कानूनी उत्तराधिकारी स्थानीय चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म 7 को भर कर जमा करना होता है। इसके बाद मृतक की आईडी कार्ड को कुछ कागजी कारवाई करने के बाद रद्द कर दिया जाता है।

आधार कार्ड
आधार कार्ड (Aadhar Card) प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का आधार बन चुका है। इसके बिना सरकारी या गैर सरकारी कोई भी कार्य संभव नहीं है। प्रत्येक काम में इस डॉक्यूमेंट (Document) की आवश्यकता होती है लेकिन मृत्यु के पश्चात इसके उपयोग के बारे में तनेजा जी से पूछने पर उन्होंने कहा UIDAI ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया है। अगर कोई चाहे तो व्यक्ति के आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) को साथ में
लगाकर नजदीकी आधार सेंटर में जमा करा सकते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में पूरी डिटेल आना बाकी है।

पासपोर्ट
पासपोर्ट (Passport) एक बेहद खास डाक्यूमेंट है जो विदेश की यात्रा करने के लिए बनवाई जाती है लेकिन मृत्यु के बाद इस डाक्यूमेंट का क्या किया जाता है? इस विषय में रवि तनेजा जी का कहना है कि मरने के बाद इसको रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन इस डाक्यूमेंट्स की खास बात यह है कि इसकी एक वैलिडिटी (Validity) होती है जो समाप्त होने के साथ यह खुद ही इनवेलिड (Invalid) हो जाता है। अगर उत्तराधिकारी चाहे तो इसका प्रयोग ऐड्रेस प्रूफ (Address Proof) के रूप में भी कर सकता है।

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पैन कार्ड
पैन कार्ड (PAN Card) के बारे में पूछने पर रवि तनेजा जी ने कहा कि पैन कार्ड का इस्तेमाल कई प्रकार के कार्यो में किया जाता है। खासकर इस कार्ड का उपयोग डिमैट अकाउंट (Demat Account), बैंक अकाउंट (Bank Account) एवं इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) जैसे कार्यो में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरता था तब उस व्यक्ति के मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड इनकम टैक्स कार्यालय में तुरंत जमा कर देना चाहिए।

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