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Monday, May 20, 2024

अब वाहन के कागज़ नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं करेगी चालान, अपनायें ये तरीका

अगर आप भारत सरकार द्वारा अप्रूव किए जा चुके ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का आरसी और अन्य दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने मान्यता प्राप्त ऐप्स में अपने वाहन के दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की अनुमति दे दी है।

डिजिलॉकर और एम- परिवहन ऐप दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को स्टोर करने, शेयर करने और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड- आधारित प्लेटफॉर्म हैं। ऐसे में अब आप अगर दिल्ली- एनसीआर में अपना वाहन चला रहे हैं और आप ने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स डिजिलॉकर या एम- परिवहन जैसे ऐप में स्टोर रखे हुए हैं तो कोई भी पुलिस आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन आरसी की फिजिकल कॉपी के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक नोटिस में बताया है कि, डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म या एम- परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं।  

जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड ऐप नही है, ऐसे में दस्तावेज़ों को रखना सुरक्षित और मान्य नही माना जायेगा। ऐसी स्थिति में आपको वाहन के कागजात की ओरिजिनल फिजिकल कॉपी दिखानी पड़ेगी और ऐसा न करने पर आपको चालान भरना पड़ेगा।

Sunidhi Kashyap
Sunidhi Kashyap
सुनिधि वर्तमान में St Xavier's College से बीसीए कर रहीं हैं। पढ़ाई के साथ-साथ सुनिधि अपने खूबसूरत कलम से दुनिया में बदलाव लाने की हसरत भी रखती हैं।

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